लखनऊ:कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या के मामले में NIA कोर्ट ने शुक्रवार को 28दोषियोंको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसमें आसिफ कुरैशी हिटलर, असलम कुरैशी, शबाब दोषी मुख्य रूप से शामिल हैं. कोर्ट ने एक दिन पहले इन्हें दोषी करार दिया था.
दरअसल, 26 जनवरी 2018 को कासगंज में एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता ने हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा निकाली थी. इस यात्रा की पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी. जब यह यात्रा मुस्लिम बाहुल्य इलाके बड्डूनगर से गुजरने लगी तो मुस्लिम वर्ग के लोगों ने यात्रा का विरोध किया. जिस पर दोनों पक्षों में बहस हो गई और देखते ही देखते बहस मारपीट में बदल गई. इसी बीच गोली चल गई जो चंदन गुप्ता को जाकर लगी. घायल अवस्था में चंदन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.