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कन्नौज नाबालिग रेप केस; नवाब सिंह, नीलू यादव और साजिशकर्ता महिला पर लगा गैंगस्टर एक्ट, तीन आरोपी जेल में हैं बंद - Kannauj minor rape case

कन्नौज जिले की सदर कोतवाली इलाके में रहने वाले पूर्व ब्लाक प्रमुख सपा नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था. पुलिस ने सपा नेता, उसके भाई व एक महिला को गिरफ्तार कर लिया था.

नीलू यादव व नवाब सिंह (फाइल फोटो)
नीलू यादव व नवाब सिंह (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 27, 2024, 10:54 PM IST

कन्नौज :जिले के बहुचर्चित नाबालिग रेप केस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मुख्य आरोपी नवाब सिंह यादव, भाई नीलू यादव व एक महिला पर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है. मामले में तीनों आरोपी जेल में बंद हैं.

दरअसल, 12 अगस्त 2024 की रात को कन्नौज पुलिस ने आरोपी नवाब सिंह यादव को उसके ही डिग्री काॅलेज से नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया था. उसके बाद पीड़िता की मां ने लड़की की बुआ पर गम्भीर आरोप लगाए थे. पुलिस ने बुआ को सह आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने आरोपी नवाब सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव को भी सह आरोपी बनाया था. नीलू यादव पर आरोप था कि पीड़िता की बुआ को पैसे का प्रलोभन देकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई थी. साक्ष्य मिटाने व पीड़िता के बयान बदलवाने के लिए लालच देने की धाराओं में नीलू यादव पर मुकदमा दर्ज कराया था. बाद में नीलू यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. मामले में कुछ दिन बाद सह आरोपी नीलू यादव को कोर्ट ने जमानत दे दी. 40 दिन के अंदर कन्नौज पुलिस ने चर्चित रेप कांड में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी.

एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को आरोपी नवाब सिंह यादव, भाई नीलू यादव व एक महिला अभियुक्ता पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है.

जमानत के बाद भी नीलू यादव हैं जेल में :जिले के बहुचर्चित नाबालिग से दुष्कर्म वाले मामले में स्थानीय पॉक्सो कोर्ट से आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव को जमानत मिल गई थी. सरकारी वकील नवीन दुबे ने बताया था कि पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता के तहत 238बी में नीलू यादव को आरोपी बनाया गया था. नीलू यादव पर आरोप था कि उसने बुआ को पैसे का लालच दिया और सबूत मिटाने की कोशिश की. 238बी धारा में आरोपी को जमानत मिलने का प्रावधान है, इसके चलते कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन नीलू यादव अभी जेल से रिहा नहीं हुए हैं. नीलू यादव पर और भी मुकदमे हैं, जिसका वारंट पहले से चल रहा है.

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