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मेट्रो पिलर से बस टकराने के मामले की होगी जांच, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने स्पेशल कमिश्नर को दिए आदेश - Bus collided with Metro pillar

Case of bus colliding with Metro pillar: दिल्ली में मेट्रो पिलर से बस टकराने के मामले में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही कहा कि ऐसी दुर्घटना के कारणों की पहचान की जाए. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 26, 2024, 10:43 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बसों में सुरक्षित सफर के प्रति गंभीर रुख दिखाते हुए, सोमवार को हुए बस हादसे में महिला की मौत के मामले की जांच ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के स्पेशल कमिश्नर को सौंपी हैं. साथ ही उन्होंने एक सप्ताह में इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी देने को कहा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपाय भी बताने को कहा है.

उन्होंने कहा कि हमारे लिए यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. हम इन दुर्घटनाओं के मूल कारणों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. तकनीकी खामी या ड्राइवरों की लापरवाही के कारण किसी की जान चली जाए, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दरअसल बीते 22 जुलाई को पंजाबी बाग इलाके में एक इलेक्ट्रिक बस के मेट्रो के खंभे से टकरा गई थी. घटना में कई यात्री घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं पीछे आ रहा एक ऑटो भी बस से टकरा गया था और उसमें बैठे लोग भी घायल हो गए थे.

दिल्ली सरकार कर रही ये तैयारी:बस हादसों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार, ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए ड्राइविंग सिम्युलेटर खरीदने, ड्यूटी शुरू होने से पहले श्वासनली परीक्षण आयोजित करने पर भी विचार कर रही है. इससे अगर कोई ड्राइवर होश में नहीं होगा, तो वह पता चल जाएगा. साथ ही परिवहन विभाग बस चालकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान भी शुरू करेगा.

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लगाया 50 हजार का जुर्माना लगाया:जो बस मेट्रो के पिलर से टकराई वह दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (डिम्स) के अधीन थी. डिम्स के अधिकारियों के मुताबिक, बस जिस कंपनी की थी उसी की तरफ रखा गया चालक बस चला रहा था. अब चालक कोर्ट से बरी होने के बाद ही बस चला सकेगा. वहीं कंपनी के ऊपर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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