नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक बढ़ा दी है. दोनों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद दोनों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. कोर्ट ने इस मामले के आरोपी सर्वेश मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने सर्वेश मिश्रा की जमानत याचिका पर 24 जनवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने 10 जनवरी को सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत लेने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने नियमित जमानत याचिका दायर की थी. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रुप से शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं. कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपी एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती है.