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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 13, 2024, 8:50 PM IST

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जेएनयू छात्रसंघ चुनाव की प्रक्रिया को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने जवाब तलब किया

JNU Students Union Elections 2024: जेएनयू छात्रसंघ चुनाव का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. स्नातक की छात्रा ने याचिका दायर कर चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी है. इस पर कोर्ट ने JNU प्रशासन से जवाब तलब किया है.

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नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू में छात्र संघ की चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर जेएनयू प्रशासन को नोटिस जारी किया है. बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने अगली सुनवाई 24 मार्च को करने का आदेश दिया. याचिका जेएनयू की छात्रा साक्षी ने दायर किया है. वह बीए पर्सियन भाषा की छात्रा है.

याचिका में कहा गया है कि लिंगदोह कमेटी की अनुशंसाओं के मुताबिक एकेडमिक सत्र शुरू होने के छठे से आठवे हफ्ते में चुनाव होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये चुनाव एकेडमिक सत्र के अंतिम चरण में कराने की घोषणा की गई है. जेएनयू प्रशासन को छात्र-संघ चुनाव के लिए लिंगदोह कमेटी की अनुशंसाओं के मुताबिक आयोजित करना चाहिए और इसके लिए एक रेगुलेशन तैयार करना चाहिए.

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याचिका में 30 जनवरी के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है, जिसमें कुछ छात्र संगठनों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था. साथ ही 16 फरवरी के नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गई है, जिसमें जनरल बॉडी बैठक आयोजित करने के लिए आईशी घोष और मोहम्मद दानिश को अधिकृत किया गया था. इन्होंने निर्वाचन कमेटी का गठन किया.

याचिका में कहा गया है कि आईशी घोष और मोहम्मद दानिश एक खास राजनीतिक संगठन के मुख्य सदस्यों में से हैं. उनका रवैया उम्मीदवारों के प्रति जनरल बॉडी बैठक में पक्षपातपूर्ण रहा है. 6 मार्च के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है जिसमें निर्वाचन कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई है. साथ ही जनरल बॉडी की बैठक नए सिरे से कराने की मांग की गई है.

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