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झारखंड चेंबर चुनाव: शर्तों का उल्लंघन करना प्रत्याशी से लेकर वोटर को पड़ सकता है महंगा, जानिए क्या है प्रावधान - Jharkhand Chamber Election

Chamber Election Code of Conduct. 22 सितंबर को रांची में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव है. इसे लेकर प्रत्याशियों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया. शर्तों का उल्लंघन करना प्रत्याशी से लेकर वोटर तक के लिए महंगा पड़ सकता है.

Jharkhand Chamber Election
प्रत्याशियों को आचार संहिता की जानकारी देते चुनाव समिति के अधिकारी (ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 13, 2024, 9:47 PM IST

रांची: फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का वार्षिक चुनाव आगामी 22 सितंबर को रांची के गुरुनानक स्कूल सभागार में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक होगा. स्क्रूटनी के बाद चुनाव मैदान में 22 प्रत्याशी हैं जिनके किस्मत का फैसला राज्यभर के कुल 3909 मतदाता करेंगे.

जानकारी देते चेंबर के अधिकारी (ईटीवी भारत)

चुनाव समिति के चेयरमैन ललित केडिया ने जानकारी देते हुए कहा कि कम्प्यूटर आधारित मतदान होने से पहले के अपेक्षा सुलभ और सहज वोटिंग होती है. गुरुनानक स्कूल में मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी की जा रही है. चुनाव समिति के को-चेयरमैन अंचल किंगर ने कहा कि मतदान के बाद मतगणना उसी दिन होगी. शाम पांच बजे तक मतदान का समय निर्धारित है यदि कतार में कोई वोटर उस समय रहेंगे तो उन्हें वोट देने दिया जायेगा.

चेंबर चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

  1. 22 सितंबर को गुरुनानक स्कूल में सुबह 9 से 5 बजे तक मतदान होगा.
  2. प्रत्येक वोटर को 21 वोट देना होगा नहीं तो कंप्यूटर स्वीकार नहीं करेगा.
  3. कार्यकारिणी और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए होगा चुनाव.
  4. कार्यकारिणी के 21 और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के एक पद पलामू क्षेत्र के लिए होगा चुनाव.
  5. पलामू को छोड़कर शेष पांच क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का निर्विरोध हो चुका है चुनाव.
  6. मतदाता मतदान के समय अपने साथ चैंबर द्वारा निर्गत पहचान पत्र लेकर जाएं. यदि चेंबर का पहचान पत्र नहीं है तो सरकार द्वारा निर्गत फोटो युक्त पहचान पत्र जरूर ले जाएं.
  7. मतदान के समय मतदान स्थल पर कोई गैर सदस्य किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं करेगा.
  8. मत देते समय मोबाइल फोन से बात करना अथवा तस्वीर खींचना पूरी तरह वर्जित है. यदि कोई ऐसा करते पाया गया तो उनका मत पत्र अवैध करार दिया जाएगा.
  9. मतदान केंद्र पर किसी प्रकार का उपहार या पानी की बोतल देना पूरी तरह वर्जित है. इसके अलावे मतदान स्थल पर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र पूरी तरह वर्जित है साथ ही बीड़ी, सिगरेट अथवा मादक पदार्थ पूरी तरह वर्जित है.

प्रत्याशियों को पढाया गया आचार संहिता का पाठ

चेंबर चुनाव को लेकर जारी गतिविधि के बीच शुक्रवार को चुनाव समिति के द्वारा प्रत्याशियों को आचार संहिता का पाठ पढाया गया. चेम्बर भवन में आयोजित बैठक में हालांकि सभी प्रत्याशी के उपस्थित नहीं होने पर चुनाव समिति नाराज भी दिखा और उन्हें नियम का पालन करने की सलाह दी गई. चुनाव समिति के चेयरमैन ललित केडिया ने बताया कि कार्यकारिणी के 21 और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के एक पद पलामू क्षेत्र के लिए चुनाव होगा. पलामू को छोड़कर शेष पांच क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव हो चुका है.

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