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अब OMR के जरिए ली जाएगी JTET परीक्षा, झारखंड कैबिनेट ने जेट परीक्षा नियमावली में संशोधन को दी मंजूरी, कुल 63 प्रस्ताव पारित - Jharkhand cabinet meeting

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 6, 2024, 8:14 PM IST

Updated : Sep 6, 2024, 8:36 PM IST

Amendment in JTET exam rules. झारखंड में अब जेटेट की परीक्षा ओएमआर के जरिए होगी. झारखंड कैबिनेट की ओर से इस संशोधन की मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा 63 अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है.

Amendment in JTET exam rules
झारखंड मंत्रालय (Etv Bharat)

रांची:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. आज शाम झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि अनुसूचित छात्र-छात्राओं के लिए रांची में हॉस्टल निर्माण करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है.

जानकारी देतीं कैबिनेट सचिव (ETV Bharat)

झारखंड कैबिनेट में पारित मुख्य प्रस्ताव

  • जेपीएससी द्वारा आयोजित किए गए परीक्षा एवं अन्य खर्चों के लिए 29 करोड़ 52 लाख की राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति
  • आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों के रिहाई की प्रक्रिया में संशोधन की स्वीकृति
  • राहुल कुमार प्रोटोकॉल पदाधिकारी के द्वारा विशेष यात्रा भत्ता की प्रशासनिक स्वीकृति
  • मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन संशोधन योजना की स्वीकृति
  • राज्य में रेप और पोक्सो से संबंधित केसों की सुनवाई के लिए बने 22 फास्ट ट्रैक विशेष अदालत में सुनवाई आगे भी जारी रहेगी.
  • झारखंड मिनिरल बियरिंग बिल की घटनोत्तर स्वीकृति
  • सावित्रीबाई फूले छात्रवृत्ति योजना से अब निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर नामांकित वर्ग 8 की बालिका भी होगी आच्छादित
  • झारखंड विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ता मे संशोधन की स्वीकृति
  • वर्ग 09 से 12 तक की सभी छात्र छात्राओं के निशुल्क पोषाक की राशि में वृद्धि, अब दो सेट के लिए 1200 मिलेंगे
  • नर्सिंग निदेशालय गठित करने की स्वीकृति
  • जेटेट परीक्षा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति, अब ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित हो सकेंगे.
  • ग्रामीण दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन भत्ता तीन से बढ़ाकर पांच रुपए करने की स्वीकृति
  • जल सहियाओं को दो हजार रुपया प्रतिमाह निर्धारित करने की स्वीकृति
  • 11 सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय एवं 180 मदरसा के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की स्वीकृति.
  • अधिवक्ताओं को 65 वर्ष पूरा करने पर लाइसेंस सरेंडर करनेवाले अधिवक्ताओं को सरकार 14 हजार मासिक पेंशन देगी.
  • राज्य सरकार की ओर से नये निबंधित अधिवक्ताओं को अधिवक्ता कल्याण कोष से दिये जानेवाले स्टाइपेंड की पचास फीसदी राशि सरकार देगी. पांच हजार रुपया मासिक स्टाइपेंड तीन साल तक दिये जाएंगे.

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Last Updated : Sep 6, 2024, 8:36 PM IST

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