जयपुरःजिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पन्द्रह वर्षीय नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कृष्ण कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 27 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने अपराध में सहयोग करने वाली पीड़िता की रिश्तेदार महिला को पांच साल की सजा और 75 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के भाई ने 6 जुलाई, 2021 को चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी छोटी बहन सुबह घर से लापता है. उसे आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन दिन बाद पीड़िता को सिरसा से बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन उसका पूर्व परिचित अभियुक्त ने फोन कर किसी जरूरी काम से जयपुर बुलाया.