जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मोहित भार्गव को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने प्रकरण में अभियुक्त का सहयोग करने वाले अभियुक्त विजय सिंह को पांच साल की सजा और बीस हजार रुपए से दंडित किया है, जबकि एक बाल अपचारी का प्रकरण बाल न्यायालय में चल रहा है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 27 फरवरी, 2023 को मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 13 साल की बेटी कचरा डालने बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. इस पर उसे आसपास में तलाश किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली.