जयपुर.जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17 साल की नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त साहिद खान को 14 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने टोंक निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट से साबित है कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है. वहीं, यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी थी तो भी वह दुष्कर्म की ही श्रेणी में आएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया की घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 26 जनवरी, 2021 को फागी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
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रिपोर्ट में कहा गया कि उसका परिवार सुबह खेत पर गया था और नाबालिग पीड़िता घर पर अकेली थी. शाम को जब वह घर लौटे तो पीड़िता घर नहीं मिली. रिश्तेदारों और आसपास तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चला. वहीं, पीड़िता जाते समय अपनी मां का मोबाइल और अपने दस्तावेज भी साथ ले गई. रिपोर्ट में संदेह जताया गया कि अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. पुलिस जांच में पता चला की पीड़िता को अभियुक्त अपने साथ जोधपुर ले गया था और वहां एक गेस्ट हाउस में उसके साथ संबंध बनाए थे. पीड़िता ने भी अपने बयानों में दुष्कर्म की बात कही. वहीं, अभियुक्त की ओर से कहा गया की पीड़िता अपनी मर्ज से उसके साथ गई थी और उसने उसके साथ जबरन संबंध नहीं बनाए थे. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.