जयपुर. जिला न्यायालय क्रम-3 ने 8 साल पहले दिए गए रात्रि भोज से जुडे पूर्व आईएएस अजीत सिंह की पत्नी किरण सिंह के खिलाफ होटल क्लार्क्स आमेर के जीएम की ओर से दायर करीब नौ लाख रुपए का वसूली दावा खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि वादी ने वसूली राशि के संबंध में कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए हैं और ऐसे में वह अपने दावे को साबित करने में विफल रहा है. इसलिए वह किसी भी तरह की अनुतोष राशि भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है.
दावे में कहा गया कि 18 जनवरी 2016 को उनके यहां पर प्रतिवादी की ओर से दिए रात्रि भोज का कुल बिल 13,44,432 रुपए आया था. इसमें से प्रतिवादी ने 4.50 लाख रुपए भुगतान कर दिया था. वहीं, शेष 8,94,432 रुपए बकाया का भुगतान नहीं किया गया है. ऐसे में प्रतिवादी से ब्याज सहित बकाया दिलाया जाए. जवाब में प्रतिवादी ने बताया कि वादी होटल ने झूठे तथ्यों के आधार पर उनके खिलाफ दावा किया है.