कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को राहत, हाईकोर्ट ने दिये FIR खारिज करने के निर्देश
High Court Relief to Govind Rajput: प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ धारा 188 के तहत दर्ज की गई एफआईआर को हाईकोर्ट ने खारिज करने के निर्देश दिए हैं.
जबलपुर। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ धारा 188 के तहत दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करते हुए विशेष अदालत में लंबित कार्रवाई को निरस्त कर दिया है.
क्या था मामला
प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान अलीराजपुर कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू की थी. जिले में बाहरी व्यक्ति को आकर चुनाव प्रचार करने पर रोक थी. इस दौरान वह कुछ लोगों के साथ अलीराजपुर जिले के जोबट क्षेत्र में घूम रहे थे. एक वाट्सअप वीडियो के आधार पर उनके खिलाफ जोबट पुलिस थाने में प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद पुलिस ने इंदौर की विशेष कोर्ट (एमपी-एमएलए) में चालान पेश किया था.
हाईकोर्ट में दायर की अपील
पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को गलत बताते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई थी कि उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कानून व्यवस्था का उल्लंघन हुआ हो. वह सिर्फ क्षेत्र में घूम रहे थे और किसी प्रकार का कोई चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे. राजनेता होने के कारण उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था. उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया था. शासन की तरफ से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध बनता है. प्रकरण में जांच पूरी कर चालान विशेष कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था.
सुनवाई के बाद एकलपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया.हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ धारा 188 के तहत दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करते हुए विशेष अदालत में लंबित कार्रवाई को निरस्त कर दिया है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने पैरवी की.