जबलपुर:स्कूल समय के दौरान माइंस के लिए भागते वाहनों से बच्चों की जान को खतरा है. इस बारे में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की गई. याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए सतना कलेक्टर को ओवरलोड मालवाहक वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
"खनन में लगे ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई करें", सतना कलेक्टर को हाईकोर्ट का आदेश
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सतना कलेक्टर को खनन में लगे डंपरों के खिलाफ दो सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : 19 hours ago
विश्व हिंदू पारस शिक्षा समिति के अध्यक्ष संजीव सिंह की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि उनकी समिति सतना जिले के ग्राम सीजहटा में स्कूल संचालित करती है. स्कूल के सामने बनी पीडब्ल्यूडी की रोड बगराई माइंस तक जाती है. इस रोड में माइंस में जाने वाले वाहन तेज रफ्तार में चलते हैं. इसके अलावा मालवाहक वाहनों में ओवरलोड माल भरा जाता है. इस कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है. याचिका में कहा गया कि कभी भी कोई हादसा होने की आशंका बनी रहती है.
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कलेक्टर व एसडीएम ने शिकायत पर नहीं की कार्रवाई
ओवरलोड डंपरों के कारण स्कूलों के लगने व छूटने के समय बच्चों को खतरा रहता है. याचिका में इस समय डंपरों पर रोक लगाने की मांग की गई. याचिकाकर्ता ने इस बारे में कलेक्टर, एसडीएम सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी. हाईकोर्ट ने सतना कलेक्टर को दो सप्ताह में कार्रवाई करने निर्देश जारी किए हैं. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पैरवी की.