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"खनन में लगे ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई करें", सतना कलेक्टर को हाईकोर्ट का आदेश - MP HIGH COURT

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सतना कलेक्टर को खनन में लगे डंपरों के खिलाफ दो सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

MP High Court
सतना कलेक्टर को हाईकोर्ट का आदेश (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 4, 2024, 1:22 PM IST

जबलपुर:स्कूल समय के दौरान माइंस के लिए भागते वाहनों से बच्चों की जान को खतरा है. इस बारे में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की गई. याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए सतना कलेक्टर को ओवरलोड मालवाहक वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

खनन में लगे वाहनों से स्कूली बच्चों को खतरा

विश्व हिंदू पारस शिक्षा समिति के अध्यक्ष संजीव सिंह की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि उनकी समिति सतना जिले के ग्राम सीजहटा में स्कूल संचालित करती है. स्कूल के सामने बनी पीडब्ल्यूडी की रोड बगराई माइंस तक जाती है. इस रोड में माइंस में जाने वाले वाहन तेज रफ्तार में चलते हैं. इसके अलावा मालवाहक वाहनों में ओवरलोड माल भरा जाता है. इस कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है. याचिका में कहा गया कि कभी भी कोई हादसा होने की आशंका बनी रहती है.

कलेक्टर व एसडीएम ने शिकायत पर नहीं की कार्रवाई

ओवरलोड डंपरों के कारण स्कूलों के लगने व छूटने के समय बच्चों को खतरा रहता है. याचिका में इस समय डंपरों पर रोक लगाने की मांग की गई. याचिकाकर्ता ने इस बारे में कलेक्टर, एसडीएम सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी. हाईकोर्ट ने सतना कलेक्टर को दो सप्ताह में कार्रवाई करने निर्देश जारी किए हैं. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पैरवी की.

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