जबलपुर :मध्यप्रदेश हाई कोर्ट नेभोपाल के बैरागढ़ स्थित सड़क विकास निगम की जमीन की नीलामी मामले में बड़ा फैसला सुनाया. दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने बोली लगाने वाले को 41 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि हाईकोर्ट में जमा करने के निर्देश दिये थे. राशि जमा नहीं करते हुए याचिकाकर्ता निखिल गांधी ने हाईकोर्ट में लंबित याचिका वापस लेने का आग्रह किया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय व हाईकोर्ट का समय बर्बाद करने के कारण याचिकाकर्ता निखिल गांधी पर 5 लाख रुपये की कॉस्ट लगाई है.
कम बोली लगाने वाले को जमीन देने का विरोध
निखिल गांधी की तरफ से साल 2022 में दायर की गयी याचिका में कहा गया था "भोपाल के बैरागढ़ स्थित सड़क विकास निगम 6232 वर्ग मीटर जमीन के लिए उसने 29 करोड़ की बोली लगाई. सबसे अधिक बोली होने के बावजूद 21 करोड़ की बोली लगाने वाले व्यक्ति को जमीन दे दी गई." हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी. इसके बाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ सड़क विकास निगम ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की. सर्वोच्च न्यायालय में निखिल गांधी ने जमीन के लिए 41 करोड़ 41 लाख का प्रस्ताव पेश किया.