जबलपुर। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित बनी मॉनिटरिंग कमेटी की हाईकोर्ट में दायर रिपोर्ट पर सुनवाई हुई. इस रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि मॉनिटरिंग कमेटी के कोर्डिनेटर के पद पर डॉ डीपी अग्रवाल बने रहेंगे.वहीं कोर्ट को बताया गया कि मॉनिटरिंग कमेटी ने अधिवक्ता को मानदेय प्रदान करने के लिए फंड की मांग की गई थी. इसके लिए उन्हें शासकीय अधिवक्ता उपलब्ध कराने के लिए पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था. (hearing on monitoring committee report)
अधिवक्ता करेंगे निशुल्क पैरवी
मॉनिटरिंग कमेटी के अधिवक्ता ने निशुल्क पैरवी करने के संबंध में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा को जानकारी दी है. अब युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की है.
क्या है मामला
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन सहित अन्य की ओर से दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए भोपाल गैस पीड़ितों के उपचार व पुनर्वास के संबंध में 20 निर्देश जारी किये थे. इन बिंदुओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर मॉनिटरिंग कमेटी का गठित करने के निर्देश भी जारी किये थे. साथ ही मॉनिटरिंग कमेटी प्रत्येक तीन माह में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने तथा रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा केन्द्र व राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश भी जारी किये गये थे. जिसके बाद उक्त याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई की जा रही है.