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महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को उम्रकैद - JABALPUR DISTRICT COURT

जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

JABALPUR DISTRICT COURT
जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 14, 2025, 2:24 PM IST

जबलपुर:जिला न्यायालय ने महिला की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में सिक्योरिटी गार्ड को दोषी करार दिया है. जिला सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया कि मूलतः दमोह तेजगढ़ खुर्द निवासी 30 वर्षीय रामकृष्ण लोधी गढ़ा कोष्टा मोहल्ला में सरस्वती बाई चौबे के मकान में किराये पर रहता था. आरोपी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था. महिला के मकान में किराये पर अन्य लोग भी रहत थे. सिक्योरिटी गार्ड 15 मई 2023 को अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर सरस्वती बाई के घर पहुंचा. सिक्योरिटी गार्ड ने बातों में उलझाकर महिला ने घर से बाहर बुलाया.

महिला को गोली मारने के बाद फरार हो गया था आरोपी

इसके बाद महिला से हुए विवाद के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से महिला को गोली मार दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सिक्योरिटी गार्ड फरार हो गया. महिला को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

गढ़ा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था. न्यायालय से प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किये गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवान कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन की तरफ से एजीपी अनिल तिवारी ने पैरवी की.

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