बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत दी है. अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज तीनों मामलों की एफआईआर प्रोसिडिंग्स को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने जीपी सिंह की याचिका पर यह फैसला सुनाया है. जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों को रद्द करने की मांग की थी. अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि तत्कालीन सरकार ने उन्हें राजनीतिक षडयंत्र के तहत फंसाया था. उनके खिलाफ किसी भी मामले में कोई भी सबूत नहीं है.
कोर्ट ने सुनवाई में क्या कहा?: हाईकोर्ट के वकील हिमांशु पांडेय ने बताया कि अदालत ने सुनवाई के दौरान यह माना कि जीपी सिंह परेशान करने के लिए झूठे मामले में फंसाया गया है. उनके खिलाफ किसी भी मामले में कोई भी ठोस सबूत नहीं है. लिहाजा सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है.