इंदौर। देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने को लेकर प्रोत्साहन और सब्सिडी दी जा रही है. वही, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ई-रिक्शा चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन और मनमानी करने के कारण ई-रिक्शा की बिक्री के साथ रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जा रही है. यातायात विभाग ने आगामी 2 मार्च से इंदौर शहर के लिए ई रिक्शा के पंजीयन नहीं करने का फैसला किया है. इसके अलावा शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण ई रिक्शा की जब्ती का अभियान भी शुरू हो गया है.
नोटिस के बावजूद नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां
इंदौर शहर में ई-रिक्शा चालकों द्वारा निर्धारित मार्गों पर संचालन नहीं किये जाने, अव्यवस्थित रूप से वाहन संचालन किये जाने, क्षमता से अधिक यात्री बैठाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने से शहर की यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इस स्थिति के चलते इंदौर में जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा ई रिक्शा चालकों के लिए शहर में 22 रूट निर्धारित किए थे. लेकिन रिक्शा चालकों द्वारा इन रूटों पर रिक्शा चलाने को लेकर नोटिस जारी करने के बाद आखिरकार परिवहन विभाग ने इंदौर में अब ई रिक्शा चालकों को परमिट नहीं देने के साथ उनके पंजीयन और बिक्री पर भी रोक लगाने का फैसला किया है.
2 मार्च से नए ई-रिक्शा के पंजीयन पर रोक
इस मामले को लेकर लिए गए निर्णय के परिपालन में आगामी 2 मार्च से नए ई-रिक्शा के पंजीयन पर रोक लग जायेगी. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया ''2 मार्च 2024 से एक माह पश्चात ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जाने हेतु इंदौर जिला प्रशासन और सड़क सुरक्षा समिति द्वारा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इन्दौर को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जाये. प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु 2 मार्च 2024 के बाद ई-रिक्शा के नवीन पंजीयन पर रोक लग जायेगी.''