इंदौर: शहर में 5 साल के अपने बच्चे का मां ने ही प्रेमी के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन करवा दिया. बच्चे के पिता ने इंदौर के खजराना पुलिस से इसकी शिकायत की. पिता की शिकायत पर जांच पड़ताल की गई. इस मामले में पुलिस ने इलियास अहमद, मोहम्मद जफर अली और बच्चे की मां के खिलाफ धर्म परिवर्तन सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया था. कोर्ट में सुनवाई चली. इसके बाद महिला के साथ ही इलियास अहमद, मोहम्मद जफर अली को 10 साल की कारावास की सजा से दंडित किया गया.
शादी के कुछ साल बाद महिला ने कराया धर्म परिवर्तन
कोर्ट में जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र सिंह वास्केल ने तर्क रखे. कोर्ट को बताया "जिस बच्चे का धर्म परिवर्तन हुआ है, उसकी मां को एक आरोपी भगाकर ले गया और शादी रचा ली. उसके बाद बच्चे का धर्म परिवर्तन कराया गया." इस मामले में बालक के पिता ने बताया था "उसका विवाह हिंदू रीतिरिवाज से हुआ था. शादी के बाद उसकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया. कुछ माह पहले उसकी पत्नी बेटे को लेकर ससुराल में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची. इसी दौरान उसकी पत्नी 5 साल के बच्चे को लेकर इलियास कुरेशी नामक व्यक्ति के साथ रहने के लिए चली गई."
पुलिस ने सबूतों के साथ मामले को कोर्ट में पेश किया
फरियादी ने बताया "इलियास कुरैशी ने उसकी पत्नी और उसके पुत्र का धर्म परिवर्तन करवा दिया." वहीं, खजराना पुलिस से महिला ने स्वेच्छा से इलियास के साथ रहने की बात कही. पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया "उसके पुत्र का जिस तरह से इलियास और उसकी पत्नी ने धर्म परिवर्तन कराया, वह गलत है. पुलिस ने धर्म परिवर्तन अधिनियम सहित 420 ,467 468, 71 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को कोर्ट के समक्ष रखा था."