इंदौर।शहर के कनाडिया थाना क्षेत्र में एक माह पहले एक जज ने लूट से संबंधित प्रकरण दर्ज करवाया था. पुलिस ने एक युवक के खिलाफ लूट का प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा था. एक माह बाद लूट के आरोपी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जमानत दे दी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कई ऐसे सबूत रखे, जो जमानत के आधार के पर्याप्त माने गए.
जिला अदालत के जज ने कराया था केस
इंदौर की जिला अदालत में पदस्थ न्यायाधीश मोहित रघुवंशी ने कार चालक शैलेंद्र नागर के खिलाफ लूट का प्रकरण दर्ज करवाया था. पुलिस ने न्यायाधीश की शिकायत पर शैलेंद्र नागर के खिलाफ लूट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और जेल पहुंचा दिया. आरोपी शैलेंद्र नागर ने इंदौर की जिला कोर्ट में जमानत याचिका लगाई, जिसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद आरोपी शैलेंद्र नागर ने अपने अधिवक्ता मनीष यादव और करण बैरागी के माध्यम से जमानत याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई.
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