इंदौर।शहर में ई-रिक्शा के कारण बिगड़ते ट्रैफिक का हवाला देकर आरटीओ ने इनकी बिक्री पर रोक लगा दी थी. इसके विरोध में एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई गई. इंदौर हाई कोर्ट ने ई-रिक्शा की बिक्री पर लगी रोक हटा दी है. ई-रिक्शा की बिक्री अब यथावत रहेगी. सड़क सुरक्षा समिति की अनुशंसा और इंदौर कलेक्टर के निर्देश पर आरटीओ द्वारा ई-रिक्शा की बिक्री पर रोक लगाई गई थी. ये रोक 12 फरवरी को लगाई गई थी. ई-रिक्शा बेचने वाली कंपनी मनीष सेल्स कॉरपोरेशन को इस बारे में आरटीओ ने पत्र भेजा था.
ई-रिक्शा की बिक्री रोकने का अधिकार आरटीओ को नहीं
इंदौर हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आरटीओ को इस प्रकार का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है. किसी वाहन की बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार जीएसटी विभाग को है. हाईकोर्ट के इस आदेश से ई-रिक्शा चालकों ने राहत की सांस ली है. बता दें कि ई-रिक्शा से प्रदूषण नहीं फैलता. साथ ही इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है. इसके अलावा शहरवासियों को आने-जाने के लिए ई-रिक्शा सुगम साधन लगते हैं. इसलिए इस आदेश से शहरवासी भी खुश होंगे.
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