इंदौर।ऑस्ट्रेलियाई नागरिक पॉल शेफर्ड ने एडवोकेट गगन के माध्यम से याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी. इस मामले में हाई कोर्ट ने बीते हफ्ते केस डायरी तलब की थी. कोर्ट ने डायरी देखकर जांच की स्थिति पर दुख व्यक्त किया. कोर्ट ने जांच अधिकारी को तलब किया है. अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी. ये मामला 9 मई 2023 को इंदौर की साइबर सेल में आईपीसी की धारा 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था.
वेब एप्लीकेशन के नाम पर फंसाया
मामले के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले पॉल शेफर्ड ने शिकायत की थी कि इंदौर के ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहने वाले मयंक सलूजा ने उनके साथ धोखाधड़ी की है. एक वेब एप्लीकेशन बनाने के नाम पर एक करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है. शिकायत के अनुसार फरियादी का मयंक सलूजा से 2018 में वेबसाइट के माध्यम से संपर्क हुआ. बाद में दोनों की बातचीत हुई. उसके बाद आरोपी ने फरियादी को वेबसाइट बनाकर उसका डेमो भेजा. साथ ही यह भी बताया कि यदि इस एप्लीकेशन को एप्पल के प्लेटफार्म पर चलना है.