इंदौर :इंदौर जिला अदालत के आदेश के बाद भी रशियन कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने नाममात्र की धाराओं में एफआईआर दर्ज की. इसके बाद कोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में इंदौर पुलिस से कहा"आदेश के अनुरूप करवाई नहीं तो होगी अवमानन का केस चलेगा." मामले के अनुसार रशियन कारोबारी कई दिनों से एक उद्योगपति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर थाने के चक्कर काट रहा है. रशियन कारोबारी ने इसके बाद इंदौर जिला अदालत में परिवाद लगाया.
"आदेश के अनुसार FIR क्यों नहीं दर्ज की", इंदौर पुलिस से कोर्ट ने किए सवाल - INDORE DISTRICT COURT
इंदौर जिला अदालत ने पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं. मामला रशियन कारोबारी का है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : Dec 11, 2024, 6:35 PM IST
परिवाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में अपने अनुसार धाराएं लगाईं. इसको लेकर एक बार फिर रशियन कारोबारी ने अधिवक्ता के माध्यमसे कोर्ट में आवेदन दिया. बता दें कि इंदौर पुलिस ने राशियन कारोबारी गौरव अहलावत के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. इसके बाद गौरव ने परिवाद इंदौर की जिला कोर्ट में लगाया. इसमें फैक्ट्री मालिक सहित अन्य लोगों पर बलवा सहित फर्जी तरीके से फैक्ट्री अपने नाम करने की धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई.
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पुलिस ने रशियन कारोबारी की शिकायत नहीं सुनी
इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई कर संबंधित लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए. रशियन कारोबारी के अधिवक्ता अजय मिश्रा ने बताया "गौरव की फैक्ट्री को फर्जी तरीके से हड़प लिया गया. संजय जैसवानी और अन्य लोगों द्वारा यह कृत्य किया गया. इस दौरान गौरव थाने के चक्कर काटता रहा. आदेश के बाद पुलिस ने लूट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं किया. अब इंदौर जिला अदालत ने फिर आदेश दिया है कि आदेश के अनुसार कार्रवाई करें."