इंदौर।शहर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में बच्ची से उसके सौतेले पिता ने गंदा काम किया. बच्ची ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी. लेकिन मां ने अपनी बच्ची पर शिकायत नहीं करने का दबाव बनाया. इस मामले में 22 मई 2022 को बच्ची ने सौतेले पिता और मां के खिलाफ शिकायत की थी. पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. पुलिस ने सारे सबूत जुटाकर कोर्ट में चार्जशीट पेश की.
पीड़ित बच्ची को 2 लाख देने के निर्देश
इंदौर जिला अदालत की विशेष न्यायाधीश रश्मि वाल्टर ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में ₹2 लाख के साथ ही उचित पुनर्वास की व्यवस्था के निर्देश दिए. मामले के अनुसार एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला के पूर्व पति से एक बेटी हुई. इसके बाद महिला ने एक व्यक्ति से तीसरी शादी कर ली. सौतेले पिता ने एक दिन बच्ची को घर पर अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने उसे धमकी दी कि इस घटना की जानकारी किसी को दी तो जान से खत्म कर देगा.
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