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एक्सीडेंट के बाद क्लेम देने में की देरी, अब पीड़ित को ब्याज समेत 95 लाख रु चुकाएं : कोर्ट - INDORE COURT ON INSURANCE CLAIM

इंदौर की जिला कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को कोमा में गए हुए एक डॉक्टर को 95 लाख रुपए ब्याज सहित चुकाने के आदेश दिए हैं.

INDORE COURT ON INSURANCE CLAIM
ब्याज समेत 95 लाख पीड़ित को दें : कोर्ट (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Feb 22, 2025, 10:01 AM IST

इंदौर : जिला कोर्ट ने एक एक्सीडेंट के मामले में इंश्योरेंस कंपनी सहित अन्य लोगों को लाखों रुपए ब्याज सहित देने का आदेश दिया है. एडवोकेट अरुण त्रिपाठी के मुताबिक डॉक्टर हरीश गोले का 2021 में भीषण एक्सीडेंट हो गया था. बाइक सवार युवक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आईं थीं. इलाज के दौरान हरीश कोमा में चले गए और उनका इलाज चलता रहा. इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर उनके एडवोकेट अरुण त्रिपाठी ने 7 जनवरी 2022 को इंदौर जिला कोर्ट में क्लेम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था.

कोर्ट ने कहा ब्याज समेत 95 लाख पीड़ित को दें

क्लेम को लेकर कोर्ट में चली लगातार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तकरीबन 3 से 4 बार आशीष की स्थिति को भी देखा. इसके चलते उन्हें एंबुलेंस के माध्यम से कोर्ट परिसर में भी लाया गया. यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भी उनकी स्थिति का जायजा लिया और मेडिकल परीक्षण के बाद कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी. तमाम तथ्यों को देखने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर ने टक्कर मारने वाले बाइक सवार दिनेश तरोले बाइक मलिक संदेश तरोले और दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाते हुए क्लेम दर्ज किया. इसके बाद कोर्ट ने 75 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की, वहीं कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए देरी व क्षतिपूर्ति के लिए ब्याज सहित 95 लाख रु देने के आदेश दिए हैं. बताया जा रहा है कि फिलहाल कोमा में जा चुकी डॉक्टर की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते कोर्ट ने ये फैसला दिया.

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