मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

इंदौर में वोटिंग से पहले कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की मुसीबतें बढ़ीं, 17 साल पुराना केस खुला - Indore Congress candidate troubles - INDORE CONGRESS CANDIDATE TROUBLES

इंदौर जिला अदालत ने कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम को 10 मई को हाजिर होने का आदेश दिया है. जिला अदालत में धारा 307 के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ केस विचाराधीन है.

Congress candidate Akshay Kanti Bomb
कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय क्रांति बम

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Apr 26, 2024, 2:02 PM IST

Updated : Apr 26, 2024, 2:28 PM IST

इंदौर।इंदौर जिला अदालत ने कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता अक्षय कांति बम और उनके पिता को तलब किया है. मामला 17 साल पहले खजराना थाना क्षेत्र का है. मामले के अनुसार खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाले युनुस पर अक्षय कांति बम व उनके पिता कांतिलाल सहित पूर्व आईजी के बेटे सतवीर ने गोली चलाई थी. इस पूरे मामले में फरियादी युनुस ने शिकायत खजराना पुलिस से की थी. पुलिस ने उस समय सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था.

फरियादी के खिलाफ ही पुलिस ने केस बना दिया

वहीं, युनुस के खिलाफ अक्षय कांति बम और उनके पिता की शिकायत पर लूट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. कोर्ट के समक्ष युनुस के खिलाफ किसी तरह के कोई साक्ष्य पुलिस पेश नहीं कर पाई, जिस कारण उसे लूट जैसे गंभीर मामले में कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया. इसके बाद युनुस ने अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति बम के खिलाफ कोर्ट की शरण ली. कोर्ट में यूनुस के वकील ने जमीन हथियाने के साथ ही गोली चलाने के सबूत पेश किए. हालांकि पुलिस ने 307 जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं किया था.

ये खबरें पढ़ें...

इंदौर जिला अदालत ने पत्‍नी को प्रताडित कर सुसाइड के लिए मजबूर करने वाले पति को सिखाया सबक

इंदौर जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में सुनाया फैसला, दोषी शिक्षक को 20 साल की सजा

कोर्ट ने धारा 307 के तहत एफआईआर के दिए निर्देश

इसके बाद यूनुस की याचिका पर कोर्ट ने खजराना पुलिस को अक्षय कांति बम सहित अन्य लोगों के खिलाफ 307 जैसी धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने अब 10 मई को आरोपी पिता पुत्र को हाजिर होने का आदेश सुनाया है. एडवोकेट मुकेश देवल ने बताया कि खजराना पुलिस ने उस समय गंभीर घटना का सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. कोर्ट ने सामान्य धाराओं में इजाफा करने के साथ ही दोनों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के आदेश भी दिए हैं.

Last Updated : Apr 26, 2024, 2:28 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details