भोपाल: राजधानी भोपाल में सीबीआई की विशेष न्यायालय ने व्यापम मामले में एक बार फिर सजा सुनाते हुए सात आरोपियों को 7-7 साल के कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इस पूरे मामले में एसटीएफ ने मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा साल 2013 के मामले में 16 मई 2015 में चालान पेश किया था. व्यापम से जुड़े विशेष सीबीआई न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने मामले में कुल सात आरोपियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है.
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व्यापम द्वारा 7.4.2013 को आयोजित की गई थी मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा साल
सीबीआई के लोक अभियोजक सुशील कुमार पाण्डेय ने बताया "व्यापम द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा साल 7.4.2013 को आयोजित की गई थी. जिसमें तीन अभ्यर्थियों विवेक त्यागी, चरण सिंह सिकरवार तथा सुनील रावत ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को लिखित परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में बैठा कर परीक्षा पास की थी."