सीकर:अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने युवक की हत्या के दोषी 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं. कोर्ट ने सभी दोषियों पर पांच—पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है. ये फैसला वारदात के 12 साल बाद आया है. एक आरोपी शिवपाल की मौत हो चुकी है. लोक अभियोजक अनिल शर्मा ने बताया कि परिवादी गोरूलाल और दोषियों के बीच जमीन बंटवारे और रास्ता बंद करने को लेकर विवाद था.
दस मई 2012 को रानोली थाने में गोरूलाल ने रिपोर्ट दी थी कि सुबह 11 बजे कल्याण खर्रा का परिवार मेरे मकान में घुस आया. दो दर्जन लोगों ने बेटे राजेंद्र पर लाठी-सरियों से ताबड़तोड़ वार किए. इस दौरान उसके पक्ष के गोपाल, नेमीचंद और बीरबल को भी चोटें आई. सिर में गंभीर चोट लगने से राजेंद्र लहुलूहान होकर गिर गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राजेंद्र को एसके अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान राजेंद्र की मौत हो गई.