बलरामपुर :दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने विवाहिता को जिंदा जला दिया था. पिता ने गैसडी कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था. मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने घटना में शामिल सास-ससुर जेठ और जेठानी को दोषी करार दिया. चारों को आजीवन करावास की सजा सुनाई. दोषियों पर 85-85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि 28 सितंबर 2016 को बलरामपुर नगर क्षेत्र के खलवा निवासी अमरेश कुमार तिवारी ने गैसडी कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री सुनीता को ससुराली दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे.
दहेज न मिलने पर सास, ससुर, जेठ और जेठानी ने मिलकर पेट्रोल डालकर सुनीता को जला दिया था. इससे उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने विवेचना कर चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. मुकदमे के दौरान दोनों पक्ष से बयान दर्ज कराए गए थे.