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आनंदपाल मामले पर बोला राजपूत समाज, झूठे मुकदमों को रद्द करें, सीएम से मुलाकात के बाद तय करेंगे आगे की रणनीति - Anand Pal encounter case

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 28, 2024, 7:49 PM IST

आनंदपाल एनकाउंटर मामले में सीबीआई मामलों की स्पेशल कोर्ट की ओर से सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने के बाद अब राजपूत समाज आगे आया है. समाज ने इस मामले में सीबीआई को कठघरे में खड़े करते हुए झूठे मुकदमों को रद्द करने की मांग की है.

Anand Pal encounter case
आनंदपाल मामले पर बोला राजपूत समाज, झूठे मुकदमों को रद्द करें (Photo ETV Bharat Jaipur)

आनंदपाल मामले पर बोला राजपूत समाज, झूठे मुकदमों को रद्द करें. (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर:जयपुर में बुधवार को राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई और आनंदपाल सिंह के भाई मंजीत सिंह मीडिया से मुखातिब हुए. इस मौके पर राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष राम सिंह ने आनंदपाल मामले में मुकदमेबाजी को लेकर पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि जब आनंदपाल मुठभेड़ प्रकरण हुआ था, तब उस मामले को लेकर सीबीआई ने बिना वजह ही 24 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए थे. इसके अलावा राजस्थान के अलग-अलग स्थानों पर समाज के कई लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हो रखे हैं. राम सिंह ने कहा कि वे मौजूदा सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि अब जब हाई कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है तो समाज के लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को भी लेकर कोई फैसला किया जाए.

मंजीत बोले, मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात: पत्रकारों से बातचीत में मंजीत सिंह ने कहा कि वे जल्द ही अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा कि राजपूत समाज सरकार से इस सिलसिले में समाधान की मांग कर रहा है. मंजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री शर्मा से मुलाकात के लिए समय मांगा है. अगर वक्त रहते इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ, तो फिर राजपूत समाज आगे की रणनीति तय करेगा.

पढ़ें: आनंदपाल एनकाउंटर मामले में पुलिसकर्मियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा, कोर्ट ने खारिज की CBI की क्लोजर रिपोर्ट

यह था पूरा मामला:गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की 24 जून, 2017 को चूरू जिले के मालासर गांव में पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी. विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने एनकाउंटर की जांच सीबीआई को सौंपी थी. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई प्रकरण), जोधपुर महानगर ने गत दिनों सीबीआई की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट अस्वीकार कर दी और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए नियमित फौजदारी प्रकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया था.

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