मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर:खड़गंवा विकासखंड के पैनारी गांव में अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने स्टोन क्रशर को सील कर दिया है.
ETV भारत की खबर का असर: पैनारी के छोटे झाड़ के जंगल की शासकीय भूमि पर बिना अनुमित के स्टोन क्रशर लगाया गया था. इसके लिए ना तो खनिज विभाग और पर्यावरण विभाग से अनुमति ली गई और ना ही ग्राम सभा की सहमति ली गई. ETV भारत पर ये खबर दिखाने के बाद राजस्व और खनिज विभाग के अधिकारी पैनारी गांव पहुंचे.
मनेंद्रगढ़ खनिज और राजस्व विभाग की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
मौके पर दस्तावेज पेश करने में विफल रहा संचालक:जांच के दौरान संचालक से स्टोन क्रशर को लेकर वैध दस्तावेज दिखाने को कहा. लेकिन कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर माइनिंग अधिकारी आदित्य मानकर और तहसीलदार शशि शेखर मिश्रा की अगुवाई में क्रेशर को सील कर दिया गया. 10 लाख रुपये मूल्य का जनरेटर जब्त किया गया. 2 लाख रुपये मूल्य का पैनल बोर्ड जब्त किया गया. 50 हजार रुपये मूल्य का मोटर जब्त किया गया. 50 हजार रुपये का कंप्रेसर जब्त. 6300 घन मीटर मिट्टी खनन का प्रकरण दर्ज किया गया.
मनेंद्रगढ़ राजस्व और खनिज विभाग की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
अवैध क्रशर के खिलाफ कार्रवाई:तहसीलदार शशि शेखर मिश्रा ने बताया कि कंस्ट्रक्शन मालिक की तरफ से अवैध तरीके से संचालित क्रशर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. माइनिंग की टीम और विद्युत विभाग की टीम ने यहां कार्रवाई की है. क्रेशर सील किया गया है. जनरेटर, मोटर और कई सामान जब्त किया है. छोटे बड़े झाड़ का जंगल है यहां इस तरह से कोई क्रशर स्थापित नहीं किया जा सकता है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.
मनेंद्रगढ़ में अवैध स्टोन क्रशर सील (ETV Bharat Chhattisgarh)
खनिज विभाग की अनुमति लेनी जरूरी: माइनिंग अधिकारी आदित्य मानकर ने बताया कि राजस्व विभाग और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने मौके की जांच की. ग्रामीणों ने बताया कि कंस्ट्रक्शन मालिक ने बिना ग्राम सभा के अनुमति के क्रेशर स्थापित किया. प्रोपराइटर से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने भंडारण अनुमति लेने की जरूरत नहीं होने का दावा किया.
अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ खनन परिवहन और भंडारण नियम 2009 के अनुसार किसी भी प्रकार के खनिज के भंडारण की अनुमति लेनी जरूरी है. कंस्ट्रक्शन मालिक ने खनिज विभाग से किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली. इस वजह से क्रेशर को सील किया गया है. साथ ही क्रेशर स्थापित करने के लिए बंकर निर्माण में मिट्टी और मुरुम का खनन किया गया है. इस पर भी कार्रवाई की जाएगी. माइनिंग अधिकारी ने कहा कि खनिज विभाग आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करेगा.