लखनऊ :हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या जनपद के कैंट क्षेत्र में सेना की जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले में केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है. न्यायालय ने दोनों को तीन सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने ‘प्रोटेक्शन ऑफ डिफेंस लैंड एट अयोध्या’ शीर्षक से दर्ज सुओ मोटो (स्वत: संज्ञान) याचिका पर पारित किया.
उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए कहा था कि इस मामले में बेहतर होगा कि वर्तमान याचिका पर सुनवाई के बजाय स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) याचिका दर्ज की जाए. मामले में न्यायालय के समक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल, स्टेशन हेडक्वार्टर, अयोध्या कैंट की ओर से 11 फरवरी 2023 को जिलाधिकारी, अयोध्या को भेजे गए एक पत्र का हवाला दिया गया था.