श्रावस्ती: अवैध संबंध के शक में पत्नी को जिंदा जलाकर मार डालने वाले दोषी पति को न्यायालय ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 3 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि भिनगा क्षेत्र के ग्राम गड़रा निवासी रमजान खान ने अपनी लड़की सैयदा बेगम उर्फ सायरा की शादी 8 वर्ष पहले नफीस के साथ की थी. सायरा के दो बच्चे भी थे.
नफीस मुंबई में रहकर काम करता था. नफीस को कुछ लोगों ने बताया कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध बंठिहवा गांव के एक व्यक्ति के साथ हो गया है. नफीस ने मुंबई से ही फोन पर अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया था. नफीस की पत्नी तीन तलाक ना मानते हुए जबरदस्ती अपने ससुराल में बच्चों के साथ रह रही थी. घटना के एक दिन पूर्व नफीस मुंबई से आया और पत्नी को जबरदस्ती घर से बाहर कर रहा था.