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त्योहारी सीजन में मिलेंगे सस्ते घर, झारखंड हाउसिंग बोर्ड पुराने दर पर बेच रहा फ्लैट और दुकानें - Jharkhand Housing Board

झारखंड हाउसिंग बोर्ड फ्लैट और दुकान बेचने जा रहा है. इससे बोर्ड को राजस्व की प्राप्ति होगी. साथ ही जो लोग सस्ते दरों पर फ्लैट या दुकान खरीदना चाहते हैं, वे इसे खरीद सकेंगे.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : 5 hours ago

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Jharkhand Housing Board
झारखंड आवास बोर्ड (ईटीवी भारत)

रांची: त्योहार के इस मौसम में आवास बोर्ड आम लोगों को रियायती दरों पर फ्लैट और जमीन उपलब्ध कराने में जुटा है. रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में लंबे समय से बने आवास बोर्ड के फ्लैटों को बेचने की तैयारी कर ली गई है. इससे बोर्ड को न सिर्फ भारी राजस्व मिलेगा, बल्कि कब्जेदारों से भी छुटकारा मिलेगा.

आवास बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार फ्लैट की कीमत 15 लाख से 85 लाख तक है, जबकि दुकानों और सामुदायिक भवनों की कीमत 20 लाख से 1 करोड़ 76 लाख तक है. इन फ्लैटों और दुकानों की संख्या करीब 900 है, जिसमें से करीब 300 अकेले रांची में हैं.

जानकारी देते आवास बोर्ड के चेयरमैन संजय पासवान (ईटीवी भारत)

आवास बोर्ड के चेयरमैन संजय पासवान का कहना है कि दुकानों और सामुदायिक भवनों की नीलामी शुरू कर दी गई है और जल्द ही फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि आवास बोर्ड लोगों को बाजार मूल्य से कम दर पर फ्लैट और दुकानें उपलब्ध कराता है. इस बार फ्लैट और दुकानें कई साल पहले बनी होने के कारण वर्तमान दर के बजाय पुरानी दर पर ही दर तय की गई है.

आवास बोर्ड को होगी करोड़ों की कमाई

आवास बोर्ड को फ्लैट और दुकानों की नीलामी और आवंटन से करोड़ों की कमाई होने की उम्मीद है. रांची के अरगोड़ा, हरमू और बरियातू के लिए 51 दुकानों और 2 सामुदायिक भवनों की नीलामी से बोर्ड को करीब 15 करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है. आवास बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार हरमू में 72 वर्ग फीट की दुकान की कीमत 5,40,770 रुपये है, जबकि बरियातू सामुदायिक भवन की सबसे अधिक कीमत 1 करोड़ 76 लाख 90 हजार 850 रुपये है, वहीं अरगोड़ा सामुदायिक भवन की कीमत 1 करोड़ 41 लाख 25 हजार 320 रुपये रखी गई है.

रांची के बरियातू में 16 नवनिर्मित दुकानों की नीलामी होगी, जबकि अरगोड़ा, बरियातू और हरमू की शेष 30 दुकानों की नीलामी की तैयारी कर ली गई है. इन दुकानों एवं सामुदायिक भवनों की नीलामी आवासन मंडल के नियमानुसार सामान्य वर्ग के अलावा सेवानिवृत्त, अनुसूचित जाति, विकलांग अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सैन्य सेवकों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में आरक्षित की गई है. व्यवसायिक प्रयोजन के लिए इन दुकानों एवं सामुदायिक भवनों की नीलामी 60 वर्ष की लीज पर की जानी है.

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