अजमेर :हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पीएम कार्यालय सचिव को पत्र लिखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से दरगाह में चादर भेजने के सिलसिले को खत्म करने की मांग की है. गुप्ता ने पत्र में लिखा कि अयोध्या राम जन्म भूमि का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने तक बतौर पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या नहीं गए थे. ऐसे में दरगाह वाद प्रकरण भी कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में पीएमओ कार्यालय से उर्स में भेजे जाने वाली चादर की प्रथा को भी स्थिगत किया जाए. इसको लेकर सोमवार को उन्होंने वीडियो के जरिए अपना बयान भी जारी किया.
हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि सोमवार को पीएम कार्यालय में पत्र भेजकर हिंदू सेना ने उर्स के मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर भेजने की प्रथा को स्थगित करने की मांग की है. पीएम के मुख्य सचिव को यह पत्र भेजा गया है. विष्णु गुप्ता ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दरगाह में चादर पेश करने की प्रथा शुरू की थी, उसे रोकने का अब समय आ गया है. यह मामला कोर्ट में लंबित है. जब तक कोर्ट में दरगाह वाद प्रकरण चल रहा है, तब तक पीएम कार्यालय से उर्स के मौके पर चादर भेजने की प्रथा पर तत्काल रोक लगनी चाहिए.
हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता (ETV BHARAT AJMER) इसे भी पढ़ें -दरगाह वाद प्रकरण: दरगाह में चादर चढ़ाने और माथा टेकने वालों का मैं करता हूं सम्मान, लेकिन न्याय मेरा अधिकार - AJMER DARGAH
गुप्ता ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं. इस दौरान राम जन्मभूमि का विवाद कोर्ट में विचाराधीन भी रहा, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसला आने से पहले तक अयोध्या नहीं गए. हिंदू सेवा की यही मांग है कि जब तक दरगाह वाद प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक पीएम कार्यालय की ओर से उर्स पर चादर न भेजा जाए.
दरगाह वाद प्रकरण में परिवादी है विष्णु गुप्ता : हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर पश्चिम की सिविल कोर्ट प्रथम में याचिका पेश की थी. परिवादी का दावा है कि अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव का शिव मंदिर है. कोर्ट ने इस प्रकरण में तीन पक्षकारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगे थे. तीनों पक्षकारों ने लेखबद्ध जवाब के लिए कोर्ट से समय मांगा था. वहीं, एक पक्षकार दरगाह कमेटी ने याचिका खारिज करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी. इस अर्जी पर कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुना और अगली सुनवाई 24 जनवरी, 2024 को रखी है.