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मनु सिंघवी की याचिका पर 27 अगस्त को भी जारी रहेगी सुनवाई, हर्ष महाजन के चुनाव को दी है चुनौती - Rajya Sabha election case in HC

Himachal Rajya Sabha election hearing in High Court: भाजपा से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 21 अगस्त बुधवार से सुनवाई शुरू हुई है. हर्ष महाजन द्वारा चुनाव याचिका को गुणवत्ताहीन ठहराते हुए खारिज करने की मांग वाले आवेदन पर बहस शुरू हुई थी.

अभिषेक मनु सिंघवी, हर्ष महाजन
अभिषेक मनु सिंघवी, हर्ष महाजन (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Aug 23, 2024, 7:05 PM IST

शिमला: भाजपा से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 27 अगस्त को भी जारी रहेगी. मामले में 21 अगस्त बुधवार से सुनवाई शुरू हुई है. इस मामले में हर्ष महाजन द्वारा चुनाव याचिका को गुणवत्ताहीन ठहराते हुए खारिज करने की मांग वाले आवेदन पर बहस शुरू हुई थी. आज यानी शुक्रवार 23 अगस्त को भी सुनवाई पूरी न होने के कारण इस मामले पर आगामी सुनवाई 27 अगस्त को जारी रहेगी.

न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई. हर्ष महाजन के अनुसार याचिकाकर्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव के लिए समय समय पर जारी हिदायतों को अपनाने की हामी भरी थी. इसलिए अब चुनाव हारने के बाद प्रार्थी प्रक्रिया को गलत ठहराने के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता, जब भी कोई किसी प्रक्रिया को अपनाने की सहमति देता है तो वह उस प्रक्रिया को गलत ठहराने के लिए अदालत में याचिका दायर नहीं कर सकता, यदि सहमति प्राप्त प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया हो तो ही पीड़ित वादी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का हक रखता है. चुनाव में वोटिंग की बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणामों को प्रार्थी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

प्रार्थी सिंघवी के अनुसार इस चुनाव के दौरान कानूनी प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजयी घोषित कर दिया. राज्यसभा वोटिंग में दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट प्राप्त हुए थे. इसके बाद पर्ची से नाम निकाले गए, लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया वह गलत है. पर्ची निकलने के हिसाब से जिस उम्मीदवार की जीत होनी चाहिए थी, उससे उल्टा दूसरे उम्मीदवार को जितवाया गया. जो कानूनी रूप से गलत है. इन आरोपों को आधार बनाते हुए प्रार्थी ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

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