सिरमौर: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सिरमौर के रनवा स्कूल को शिक्षा विभाग द्वारा मर्ज करने के आदेशों पर रोक लगाई है. ऐसे में अब प्राथमिक स्कूल रनवा के बच्चों को पढ़ाई करने केंद्रीय प्राथमिक स्कूल हरिपुरधार नहीं जाना पड़ेगा. हाईकोर्ट के इस फैसले से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.
हाईकोर्ट ने स्कूल मर्ज करने पर क्यों लगाई रोक ?
इस मामले को लेकर पिटीशन दायर करने वाले हाईकोर्ट के अधिवक्ता ह्रदयराम ने बताया कि शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूल रनवा को केंद्रीय प्राथमिक स्कूल हरिपुरधार में मर्ज करने के आदेश दिए थे. उन्होंने बताया कि रनवा से हरिपुरधार की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 8 किलोमीटर है. रास्ते में कई बड़े-बड़े ढांक हैं. कई स्थानों पर चट्टानें गिरने का खतरा अकसर बना रहता है. रास्ते में पड़ने वाले 2 खड्ड बरसात के दिनों में उफान पर होते हैं. पैदल चलने के लिए 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें एक किलोमीटर से अधिक खड़ी चढ़ाई है.
अधिवक्ता ह्रदयराम ने बताया, "शिक्षा विभाग ने मौके की वस्तुस्थिति जाने बगैर ही इस स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज करने के आदेश जारी किए थे. रनवा गांव के लोग शिक्षा विभाग के इन आदेशों से असंतुष्ट थे."
ग्रामीणों ने स्कूल मर्ज करने का किया विरोध