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पर्यटन निगम के होटलों को घाटे से उबारने वाले सुझावों पर कैसे होगा अमल, हाईकोर्ट ने शपथपत्र के जरिए मांगा जवाब - HC ON HPTDC HOTELS

हिमाचल हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम कर्मचारी यूनियन व निगम प्रबंधन को एक शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (File Photo)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 4, 2025, 7:26 AM IST

शिमला:हिमाचल प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास निगम के तहत संचालित किए जा रहे कुछ होटलों को कम ऑक्यूपेंस व घाटे के कारण हाईकोर्ट ने बंद करने के आदेश जारी किए थे. उसके बाद हाईकोर्ट में एक आग्रह याचिका दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने कुछ होटलों को सशर्त मार्च 2025 तक चलाने की अनुमति दे दी थी. मामले पर सुनवाई के दौरान अब हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी यूनियन व निगम प्रबंधन को एक शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं. शपथ पत्र में दोनों पक्षों को बताना होगा कि वो कैसे विवादित होटलों को घाटे से उभारने को लेकर दिए सुझावों पर अमल करने जा रहे हैं?

तरुण श्रीधर ने दिए थे सुझाव

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी तरुण श्रीधर को पर्यटन विकास निगम के होटलों की दशा सुधारने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया था. तरुण श्रीधर ने बिना किसी मानदेय के एक सदस्यीय कमेटी का कार्य अपने जिम्मे लिया और कुछ सुझाव दिए थे. हाईकोर्ट ने अब दोनों पक्षों को ये बताने के लिए कहा है कि वो कैसे उन सुझावों को लागू करने जा रहे हैं.

होटलों को बंद करने के आदेशों पर अंतरिम रोक

इस मामले में अदालत ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी यूनियन को घाटे में चल रहे होटलों को बंद करने के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने अनुमति प्रदान की थी. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यूनियन और निगम की अपीलों की सुनवाई एक साथ करते हुए उपरोक्त आदेश जारी किए है. यहां बता दें कि पूर्व में इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने घाटे में चल रहे 9 होटलों को बंद करने और 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की थी. उसके बाद से पर्यटन विकास निगम की अपील पर खंडपीठ ने होटलों को बंद करने के आदेशों पर अंतरिम रोक लगाई है.

HPTDC के 18 होटले किए थे बंद

हिमाचल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 19 नवंबर 2024 को एचपीटीडीसी के कम ऑक्यूपेंस वाले व घाटे में चल रहे 18 होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए थे. फिर उसके बाद 22 नवंबर 2024 को निगम के आवेदन पर एकल पीठ ने 18 में से 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक चलाने की सशर्त इजाजत प्रदान की थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि 31 मार्च तक ये होटल लाभ में नहीं आए और अपनी बेस्ट परफार्मेंस नहीं दे पाए तो पूर्व के आदेशों का फिर से अवलोकन कर उपयुक्त आदेश जारी किए जाएंगे.

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