शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बैक डेट से नियमित किए गए कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है. अदालत ने कहा है कि लीव एनकैशमेंट का भुगतान करने में सरकार बैक डेट से नियमित किए गए कर्मियों से भेदभाव नहीं कर सकती है. हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अर्जित अवकाश (अर्न्ड लीव) सेवा लाभ को वो हिस्सा है, जो कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि से ही आरंभ हो जाता है. बैक डेट से नियमित किया जाना चाहे अदालत के आदेश के तहत हो या अन्य किसी कारण से, कर्मचारी को तय लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता.
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार कर्मचारी को समय पर नियुक्ति न देने की अपनी गलती के कारण तय लाभ देने से इनकार नहीं कर सकती. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बैक डेट से नियमित किए गए कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला देते हुए उन्हें काल्पनिक रूप से नियमित होते ही अर्जित अवकाश के लिए पात्र घोषित किया है. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने इस संदर्भ में कमलेश कुमार परमार नामक कर्मचारी की याचिका को स्वीकार करते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया.
हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी रिटायरमेंट की डेटपर अपने सेवा लाभों के प्रभाव के रूप में अर्जित अवकाश का हकदार था. इसलिए याचिकाकर्ता के स्वीकार्य अर्जित अवकाश की गणना उसकी बैक डेट से नियमितीकरण की तिथि से शुरू होगी, न कि उस तिथि से जब वह वास्तव में पद पर नियुक्त हुआ था. प्रार्थी को कोर्ट के आदेश के अनुसार बैक डेट से नियमित किया गया था. इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आ गया, इसलिए नए सिरे से दस्तावेजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई.