शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के टाउन हॉल में हाई एंड कैफे खोलने के विरोध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. मामले पर अंतिम सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापिस भी ले लिया. इस याचिका के खारिज होने के बाद अब फिर से टाउन हॉल परिसर में हाई एंड कैफे खोलने का रास्ता साफ हो गया है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर अंतिम सुनवाई चल रही थी. अगस्त 2023 में दायर इस याचिका में हाईकोर्ट ने 10 जनवरी 2024 को टाउन हॉल शिमला में फूड कोर्ट के संचालन पर रोक लगा दी थी. अदालत ने फूड कोर्ट संचालक देवयानी इंटरनेशनल कंपनी को आदेश दिए थे कि वह अगली सुनवाई तक टाउन हॉल में फूड कोर्ट का संचालन न करे.
इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि टाउन हॉल शिमला शहर का बहुत प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थल रहा है. कोर्ट ने कहा था कि विरासत स्थल हमेशा अनमोल होते हैं. प्राचीन युग की साक्षी रही हेरिटेज बिल्डिंग एक खजाना है, इसलिए इसे सार्वजनिक ट्रस्ट में माना जा सकता है.