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थाने में 21 बार तिरंगे को सैल्यूट, भारत माता का जयकारा लगा तो अमल में आई शर्त

युवक देश के खिलाफ नारेबाजी की अनूठी शर्त पूरी करने थाने आया. भोपाल में लड़के ने तिरंगे को सैल्यूट कर भारत माता के जयकारे लगाए.

Bhopal Slogans Against India
पुलिस थाने में तिरंगे को 21 बार सलामी दे रहा युवक (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : 4 hours ago

Updated : 3 hours ago

भोपाल।देश के खिलाफ नारेबाजी करने वाले फैजल खान उर्फ फैजान ने कोर्ट के निर्देश के बाद तिरंगे को 21 बार सलामी दी. फैजल खान ने मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाना में हाजिरी दी. इसके बाद फैजल खान उर्फ फैजान ने एक के बाद एक तिरंगे को सलामी दी और भारत मां की जय बोला. फैजान ने कहा "उसे अपने कृत्य पर पछतावा है और वह कोर्ट के आदेश का पालन करता रहेगा." बता दें कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फैजान को इसी शर्त पर जमानत दी थी कि उसे तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी.

जब तक केस चलेगा थाने में हाजिरी देनी होगी

कोर्ट ने आदेश दिया कि केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद थाने में हाजिरी भी लगानी होगी. मिसरोद थाने के प्रभारी मनीष राज सिंह ने बताया "हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और आदेश के मुताबिक फैजल खान उर्फ फैजान आज थाने में हाजिर हुआ. इसके बाद उसने थाने के बाहर लगे तिरंगे को सलामी दी और भारत मां की जय के नारे भी लगाए. यह उन लोगों के लिए एक सबक है, जो मोबाइल पर रील बनाने के चक्कर में देश विरोधी कदम उठाते हैं."

देश विरोधी नारे लगाने पर मिली अनोखी सजा (ETV BHARAT)

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आरोपी को हाईकोर्ट ने इन शर्तों पर दी जमानत

गौरतलब है कि फैजान ने 17 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे. इसको लेकर भोपाल के मिसरोद थाना पुलिस ने फैजान के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए गिरफ्तार किया था. इस मामले में भोपाल कोर्ट से जमानत याचिका निरस्त होने के बाद आरोपी द्वारा हाईकोर्ट में जमानत के याचिका प्रस्तुत की गई. इस मामले में सरकारी वकील सीके मिश्रा द्वारा तर्क दिया गया था कि आरोपी के खिलाफ अलग-अलग मामलों में 14 प्रकरण पंजीबद्ध हैं. हाईकोर्ट जज डीके पालीवाल की एकलपीठ ने आरोपी को 50 हजार रुपए के मुचलके और शर्तों के साथ जमानत दी. कोर्ट ने कहा"जमानत में तिरंगे को सलामी देने की शर्त इसलिए लगाई गई है ताकि आरोपी को जिम्मेदारी की भावना पैदा हो और उसे देश के प्रति गर्व हो."

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