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ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Hemant soren petition. हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिका में ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.चंद्रशेखर की कोर्ट में सुनवाई हुई.

High Court reserved decision
High Court reserved decision

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 28, 2024, 1:22 PM IST

रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.चंद्रशेखर की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए. उनके खिलाफ शेड्यूल ऑफेंस का मामला बनता है, क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. वहीं हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है, वह मनी लांड्रिंग के दायरे में आती ही नहीं है. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा. इस दौरान कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश भी कोर्ट में मौजूद थे.

इससे पहले बजट सत्र में शामिल होने से जुड़ी हेमंत सोरेन की याचिका पर 26 जनवरी को ही सुनवाई पूरी कर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में हाई कोर्ट आज शाम तक फैसला सुना सकती है. इससे पहले बजट सत्र में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन की ओर से पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसे विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था.

आपको बता दें कि रांची के बड़गाईं स्थित करीब साढे़ आठ एकड़ जमीन से जुड़े मामले में 31 जनवरी की शाम को ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद चंपई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ. सरकार ने बहुमत साबित करने के लिए 5 और 6 फरवरी को विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें हेमंत सोरेन भी शामिल हुए थे. उस दौरान उन्होंने सदन में अपने संबोधन के दौरान तमाम केंद्रीय एजेंसियों के अलावा केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा था.

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