नई दिल्ली: नए शैक्षणिक में अभी तक दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें नहीं मिली है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के अधिकारियों से कई सवाल किए. हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी स्कूलों में छात्रों का शैक्षणिक वर्ष का पहला सत्र लगभग किताबों के बिना ही बीत गया.
अदालत ने अधिकारियों से इस कार्य में देरी का कारण पूछा. कोर्ट ने कहा, 'जब सरकार ही किताबों के प्रकाशन और वितरण पर पैसा खर्च कर रही थी तो किताबें बांटने में देर से क्यों हुई? इस साल क्या गलती हुई कि समय पर किताबें नहीं बांटीं?' कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने सवाल पूछा.
कोर्ट ने पूछा "सरकार वितरण, प्रकाशन पर पैसा खर्च कर रही है. इस खर्च का क्या फायदा जब हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. यहां तक कि अदालत को बताया गया कि कुछ कक्षाओं के पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण देरी हुई. अदालत ने टिप्पणी की कि निजी स्कूलों में शिक्षण जारी रहना चाहिए. पीठ ने कहा, "पहला सत्र 1 अप्रैल से 10 मई तक लगभग समाप्त हो चुका है. आपकी अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार छात्र लगभग किताबों के बिना ही चले गए हैं." अदालत इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.