नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में दो दोषियों की ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से केस के रिकॉर्ड तलब किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी. साकेत कोर्ट के फैसले को बलजीत मलिक और अमित शुक्ला ने चुनौती दी है. दोनों ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि साकेत कोर्ट का फैसला कानूनसम्मत नहीं है. याचिका में दोनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है.
बता दें कि 25 नवंबर 2023 को साकेत कोर्ट ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले के चार दोषियों को उम्रकैद और एक दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मालिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने चारों पर हत्या के लिए 25 हजार रुपये और मकोका के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने अजय सेठी को तीन साल की कैद की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया था.