प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्थहीन अवमानना याचिका दाखिल करने वाले याची पर 50 हज़ार रुपये हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अवमानना याचिका किसी पर दबाव डालने या परेशान करने के लिए नहीं दाखिल की जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा ऐसा लगता है कि याची ने भूखंडों पर काबिज लोगों को परेशान करने के लिए यह याचिका दाखिल की है. यह टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने याची शिव शंकर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
प्रयागराज के शिवशंकर ने अवमानना याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि ग्राम सभा ने कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण नहीं हटाया. लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि विचाराधीन भूखंड जल निकासी के लिए हैं. लेकिन गलत तरीके से दर्ज किए गए और रिकॉर्ड में सुधार की सिफारिश की. इस रिपोर्ट के आधार पर यह दलील दी गई कि विपक्षियों ने हाईकोर्ट के आदेश और लेखपाल की सिफारिशों के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया.