नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के मामले के आरोपी होम ट्यूटर को अग्रिम जमानत दे दी. सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप कुमार मेंहदीरत्ता ने कहा कि आरोपी ने जांच में पूरा सहयोग किया है और इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. पीड़िता के फोटोग्राफ के जरिये उसे ब्लैकमेल करने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, ऐसे में उसे अग्रिम जमानत दी जाती है.
हाईकोर्ट ने आरोपी ट्यूटर को 50 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने पाया कि एफआईआर दर्ज करने से दो साल पहले तक आरोपी और पीड़िता के बीच लगातार शारीरिक संबंध बनते रहे. इस मामले में पीड़ित महिला ने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आरोपी को रखा था. महिला के मुताबिक, आरोपी ने उससे शादी करने की इच्छा जताई और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये. महिला के मुताबिक, उसने आरोपी को अपना एमबीए का कोर्स पूरा करने के लिए 7 लाख रुपये भी दिए थे, लेकिन उसने 2021 में दूसरी महिला से शादी कर ली.
सहमति से बने थे शारीरिक संबंधः आरोपी की ओर से पेश वकील रवि द्राल और अदिती द्राल ने कहा कि आरोपी और पीड़िता के बीच दोनों की सहमति से शारीरिक संबंध बने थे. दोनों एक-दूसरे को कई वर्षों से जानते थे. एफआईआर दर्ज करने से पहले पीड़िता एक बार आरोपी के घर गई थी और ऐसा दृश्य बनाया जिसकी वजह से भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 452, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई.