बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़कों पर बैठे मवेशियों को नहीं हटाने और हो रहे हादसों पर लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है. हादसों में हुए कई मवेशियों और लोगों की मौत को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने CS को कहा कि वो पूरे मामले की जांच कराकर ये बताएं कि इन सबका जिम्मेदार कौन है. चार सप्ताह के भीतर ये जवाब CS को कोर्ट के सामने देना है.
मवेशियों की मौत और सड़क हादसों पर कोर्ट सख्त: दरअसल याचिकाकर्ता के वकील ने मवेशियों की मौत के आंकड़े भी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने रखा. कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने बताया कि जनवरी से अब तक 73 हादसे हुए हैं. इसमें 55 लोगों की मौत हुई है. इसके साथ ही प्रदेश के राष्ट्रीय राजमागों पर 52 ऐसे स्थान हैं, जहां पर मवेशियों के कारण सबसे ज्यादा हादसे होते हैं. सुनवाई में प्रदेश के नगर पालिका, निगम आयुक्तों और ग्राम पंचायतों को कड़े निर्देश कोर्ट ने दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि सड़कों और राजमार्गों में आने वाले पशुओं को रोकें और संभावित दुर्घटना रोकने सख्त कदम उठाएं जाएं.