नई दिल्ली:राजधानी में राऊज एवेन्यू कोर्ट शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल छठी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 14 मई को सुनवाई करेगा. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया. ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में बीआरएस नेता के. कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने के. कविता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 और 44(1) के तहत आरोपी बनाया है.
ईडी ने इस छठी पूरक चार्जशीट के साथ ही अब तक कुल सात चार्जशीट दाखिल की है. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बीआरएस नेता के. कविता शामिल हैं. ईडी के मुताबिक इस मामले में साउथ ग्रुप ने सौ करोड़ रुपये की रिश्वत दी, जिसमें से 45 करोड़ रुपये, आम आदमी पार्टी के 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के लिए इस्तेमाल किया गया. ईडी के मुताबिक, के. कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं.