नई दिल्ली:दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को करने का आदेश दिया है. आज इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन होना था. लेकिन जगदीश टाइटलर के वकील अनिल कुमार शर्मा के उपलब्ध नहीं होने की वजह से क्रास-एग्जामिनेशन नहीं हो सका. कोर्ट ने टाइटलर के वकील को लखविंदर कौर के क्रास-एग्जामिनेशन का अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई 12 नवंबर को करने का आदेश दिया.
बता दें कि 3 अक्टूबर के इस मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने अपना बयान दर्ज कराया था. लखविंदर कौर ने कहा था कि ग्रंथी सुरेंदर सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह की गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी. जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि सिखों को मार दो, उजाड़ दो, गुरुद्वारा को आग लगा दो.
टाइटलर की हाईकोर्ट में चुनौती
टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है. 13 सितंबर को जगदीश टाइटलर ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया था. टाइटलर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे. कोर्ट ने 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295,, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.
सीबीआई ने दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी