नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने गुजरात दंगों पर विवादित डॉक्यूमेंट्री के मामले में बीबीसी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई टाल दी है. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रुचिका सिंगला ने मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी, 2025 को करने का आदेश दिया. इससे पहले 27 अगस्त को रोहिणी कोर्ट ने बीबीसी को दोबारा नोटिस जारी किया था. नोटिस बीबीसी के लंदन स्थित पते पर जारी किया गया था.
बता दें कि रोहिणी कोर्ट ने 7 जुलाई, 2023 को बीबीसी को नोटिस जारी किया था. याचिका बीजेपी नेता विनय कुमार सिंह ने दायर की है. कोर्ट ने बीबीसी के अलावा विकिमीडिया फाउंडेशन और अमेरिका की डिजिटल लाइब्रेरी इंटरनेट आर्काइव को केंद्रीय विधि मंत्रालय के जरिये नोटिस की तामील कराने का आदेश दिया है.
क्लिप और लिंक हटाने का दिया था आदेश: कोर्ट ने कहा कि चूंकि तीनों प्रतिवादी विदेशी हैं, इसलिए उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय हेग कन्वेंशन के मुताबिक ही नोटिस तामील किया जाए. याचिकाकर्ता की ओर से वकील मुकेश शर्मा ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ने देश और प्रधानमंत्री, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद् सहित पूरी व्यवस्था को बदनाम किया है. बता दें कि केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को आईटी रुल्स के आपातकालीन प्रावधानों के तहत बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री से संबंधित क्लिप और लिंक हटाने का आदेश दिया था.
हाईकोर्ट में मामला लंबित: बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट ने याचिका एनजीओ जस्टिस ऑन ट्रायल की ओर से दायर किया गया है. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने हाईकोर्ट से कहा था कि डॉक्यूमेंट्री ने देश और न्यायपालिका, प्रधानमंत्री सहित पूरी व्यवस्था को बदनाम किया है. हाईकोर्ट इस मामले में बीबीसी को नोटिस जारी कर चुकी है. बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका अभी लंबित है.